दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 साल की कैद

दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 साल की कैद
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देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष ने यहां बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम संजय सिंह की अदालत ने 18 मई 2005 को सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया रामनाथ मुहल्ला निवासी अवधेश तिवारी के बेटी रेखा की शादी अगस्त पार गांव निवासी मुकेश तिवारी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रेखा के ससुर व्यास तिवारी सास शारदा देवी पति मुकेश तिवारी जेठ अशोक तिवारी व अरुण तिवारी जेठानी सरोज बाला व किरण तिवारी 50000 रूपया नकद व हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए रेखा को प्रताड़ित करते थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर रेखा की गला दबाकर हत्या कर दिए तथा मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिए। घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट रेखा के पिता अवधेश तिवारी ने सदर कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में मुकेश तिवारी व्यास तिवारी मां शारदा देवी का नाम प्रकाश में आया तथा पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।मुकदमें के परीक्षण के दौरान रेखा के ससुर व्यास तिवारी तथा सास शारदा देवी की मृत्यु हो गई थी। उभय पक्ष के तर्कों,साक्ष्य तथा बहस सुनने के बाद एडीजे संजय सिंह की अदालत ने आरोपी पति मुकेश तिवारी को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद तथा 1000 रूपये की अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

वार्ता

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