अदालत से बरी आजम की विधायकी क्या होगी बहाल!- लगी अन्य की निगाहें

अदालत से बरी आजम की विधायकी क्या होगी बहाल!- लगी अन्य की निगाहें

रामपुर। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल की ओर से मोहम्मद आजम खान को बरी किए जाने के बाद अब लोगों की निगाह इस बात पर लग गई है कि क्या आजम खान की विधायकी अब बहाल हो जाएगी! लेकिन हालातों को देखते हुए यह संभव होता नहीं लग रहा है। बुधवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल की ओर से नफरती भाषण देने के आरोप से बरी किए जाने के बाद पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत मिली है।

इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल द्वारा वर्ष 2022 की 27 अक्टूबर को मोहम्मद आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री की विधायकी चली गई थी। इस सजा के खिलाफ मोहम्मद आजम खान ने सेशन कोर्ट का रुख करते हुए वहां पर अपील की थी। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब जब मोहम्मद आजम खान को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया है तो लोगों की निगाहें उनकी विधायकी बहाल होने पर जाकर लग गई है।

लेकिन मोहम्मद आजम खान की विधायकी बहाल होने पर अभी संदेह है। वह इसलिए कि मुरादाबाद के छजलेट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की अदालत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुना रखी है। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी। मुरादाबाद कोर्ट से मोहम्मद आजम खान को 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी विधायकी बहाल होना पूरी तरह से असंभव ही दिखाई देता है नहीं हो सकती है।

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