नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना,नाडा तोड़ना रेप नहीं-HC के फैसले पर SC की रोक

नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना,नाडा तोड़ना रेप नहीं-HC के फैसले पर SC की रोक

नई दिल्ली। नाबालिक लड़की से रेप के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए उस फैसले पर देश की शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है, जिसमें अदालत ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना एवं पायजामे का नाडा तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई एवं एजी मसीह की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से रेप के मामले को लेकर दिए गए फैसले के मामले पर सुनवाई की गई।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ओर से दिए गए ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से असंवेदनशील एवं अमानवीय नजरिये को प्रदर्शित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने यह फैसला दिया है उसकी तरफ से फैसला देते समय बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई है। हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह से कमी थी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से रेप के मामले को लेकर दिए गए फैसले पर खुद सुनवाई करने का ऐलान किया था।

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