हींड का जफरयाब हत्याकांड- चार भाइयों समेत 5 को उम्रकैद- जुर्माना भी हुआ

हींड का जफरयाब हत्याकांड- चार भाइयों समेत 5 को उम्रकैद- जुर्माना भी हुआ
  • whatsapp
  • Telegram

मुजफ्फरनगर। वर्ष-2014 की 10 जून को जनपद शामली के थानाभवन थाना क्षेत्र के गांव हींड में हुए जफरयाब हत्याकांड में आरोपी चार भाइयों समेत 5 दोषियों को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पांचों आरोपियों के ऊपर अदालत की ओर से 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की अदायगी नहीं की जाने पर पांचों आरोपियों को 3-3 महीने की अतिरिक्त कैद जेल के भीतर काटनी होगी।

मंगलवार को पड़ौसी जनपद शामली के थानाभवन थाना क्षेत्र के गांव हींड में एक प्लाट के विवाद को लेकर जफरयाब को गोली मारने के मामले की सुनवाई जनपद न्यायालय में की गई। जिला जज चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा एवं एडीजीसी ललित भारद्वाज द्वारा आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई।

दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने चार सगे भाइयों माशूक अली, फारुख, फरमान एवं साकिब पुत्रगण शमशेर अली के अलावा हत्या के इस मामले में दिलशाद को दोषी पाया। जिसके चलते जनपद न्यायाधीश द्वारा पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उनके ऊपर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माने की अदायगी नहीं की जाने पर पांचों आरोपियों को 3-3 महीने की अतिरिक्त कैद जेल के भीतर काटनी होगी।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2014 की 10 जून को शामली जनपद के थाना थानाभवन क्षेत्र के गांव हींड में एक प्लाट के मामले को लेकर हुए विवाद के दौरान गोली मारकर जफरयाब की हत्या कर दी गई थी। हत्या की इस वारदात के सिलसिले में वादी मृतक के भाई उस्मान अली की ओर से माशूक अली, फरमान, फारुख एवं साकिब पुत्रगण शमशेर अली तथा दिलशाद को नामजद करते हुए थानाभवन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।

Next Story
epmty
epmty
Top