हाईकोर्ट का आदेश- आपके पास सिर्फ डेढ़ घंटा- CBI को सौंपे शाहजहां शेख

हाईकोर्ट का आदेश- आपके पास सिर्फ डेढ़ घंटा- CBI को सौंपे शाहजहां शेख

कोलकाता। उच्च न्यायालय की ओर से दिखाए गए सख्त रुख के बाद ममता बनर्जी सरकार बुरी तरह से टेंशन में आ गई है। बंगाल सरकार को आदेश देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि शाहज़हां शेख को आज शाम 4:15 तक सीबीआई को सौंपना ही होगा।

बुधवार का दिन पश्चिम बंगाल की खुद को शेरनी खाने वाली ममता बनर्जी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति लेकर आया है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के मामले में दाखिल की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, वही उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि शाहजहां शेख को आज शाम 4:15 तक सरकार को सीबीआई को सौंपना हीं होगा। अदालत का सरकार को साफतौर पर कहना है कि शाहजहां शेख को अब और अधिक बचाया नहीं जा सकता है। इससे पहले मंगलवार को उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेशों में शाहजहां शेखख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया था।

लेकिन बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का हवाला देते हुए संदेशखाली के खलनायक शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने से इनकार कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के इंकार के बाद यह मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने कहा है कि आज ही 4:15 बजे तक ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दे।

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