सपा एमएलए को हाईकोर्ट का झटका- इरफान की जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट की ओर से जोर का झटका लगा है। कानपुर के जाजमऊ में आगजनी एवं फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से हवाई यात्रा करने के मामले में सपा एमएलए की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।
बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जाजमऊ में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से विमान में यात्रा करने के मामले के आरोपी इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज हो जाने से प्रशंसकों को जोर का झटका लगा है। इरफान सोलंकी पर आरोप लगा है कि अशरफ अली के नाम से बने फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से उसने दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक हवाई यात्रा की थी। इसके अलावा जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी महिला नजीर फातिमा ने सपा एमएलए इरफान सोलंकी पर अपना प्लाट कब्जाने का आरोप लगाया था। 7 नवंबर को इरफान एवं उसके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ महिला की ओर से जाजमऊ थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।