महाकुंभ भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

महाकुंभ भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज। संगम नगरी में आयोजित किये जा रहे महाकुंभ- 2025 में 29 जनवरी को हुई भगदड़ के मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार से जवाब मांगा गया है। अदालत ने 24 फरवरी तक जवाब देने की सरकार को मोहलत दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ 2025 में 29 जनवरी को हुई भगदड़ के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने सरकार को 24 फरवरी तक इस बाबत जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में आयोजित किये जा रहे महाकुंभ- 2025 में 29 जनवरी को हुई भगदड़ के मामले की जांच न्यायिक निगरानी में करने और घटना के बाद लापता हुए लोगों का सही ब्योरा देने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा है कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें हताहतों की संख्या की पहचान की जाए।भगदड़ से संबंधित अन्य शिकायतों को शामिल किया जा सकता है अथवा नहीं।

याचिका पर सुनवाई करने वाली मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंड पीठ ने कहा है कि अभी तक आयोग के कार्य क्षेत्र में भगदड़ के अन्य प्रासंगिक विवरणों की जांच शामिल नहीं है।

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