महिला वकील के नकाब नहीं हटाने पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

महिला वकील के नकाब नहीं हटाने पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

श्रीनगर। सुनवाई के दौरान नकाब लगाकर पैरवी कर रही महिला वकील की बात सुनने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। जज ने महिला वकील से नकाब हटाकर चेहरा दिखाने को कहा था, लेकिन कथित वकील ने अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी गई है।

दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा एक मामले की सुनवाई की जा रही थी, जिसमें महिला वकील नकाब से अपना चेहरा ढककर मामले की पैरवी कर रही थी। सुनवाई कर रहे जज ने महिला वकील से नकाब हटाकर चेहरा दिखाने को कहा, लेकिन कथित वकील ने तपाक से अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया।

इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के रजिस्टर्ड जनरल से रिपोर्ट मांगी है कि क्या किसी महिला वकील को चेहरा ढककर किसी मामले की पैरवी करने की अनुमति है? फिलहाल अदालत ने उस महिला वकील की बात सुनने से इनकार कर दिया है और उसे आगे की तारीख दे दी है।

इस बीच रजिस्टार जनरल की रिपोर्ट की जांच करने के बाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोक्ष खजुरिया काजमी ने 13 दिसंबर को अपने आदेश में कहा है कि बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियमों में से किसी में भी ऐसे अधिकार का उल्लेख नहीं है, जिसके तहत कोई भी महिला चेहरे पर नकाब लगाकर या बुर्का पहनकर अदालत में मामले की पैरवी कर सके।

Next Story
epmty
epmty
Top