यूपी में पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट ने दिये आदेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। जिसके चलते यूपी में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है।
प्रयागराज हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करते हुए कहा है कि वह 17 मार्च तक आरक्षण तय करें। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक प्रधानों, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्ना कराएं। बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को प्रदेश में पंचायत चुनाव की बाबत दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बता दें कि इस दौरान हाईकोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के रुख से काफी नाराज हुआ और चुनाव कराने की तिथियों का ऐलान करते हुए तय किये गये कार्यक्रम के तहत चुनाव कराने का सख्त आदेश दिया।