उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप को दी अग्रिम जमानत

उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप को दी अग्रिम जमानत

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को मलयालम अभिनेता दिलीप सहित अन्य लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है। इनके खिलाफ 2017 में एक अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के मामले में यह जमानत दी गयी है।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ ने कहा, 'अगर अभियुक्त के द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष गिरफ्तारी के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायाधीश ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट अदालत को सौंपने का भी निर्देश दिया और उनसे जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने को कहा।

अभिनेता को एक-एक लाख रुपये की दो व्यक्तिगत जमानत देने का भी निर्देश दिया गया। अभिनेता दिलीप ने दावा किया कि निर्देशक बालचंद्र कुमार द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज मामले को सही ठहराने करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इधर, जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अभिनेता और अन्य आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि अभिनेता दिलीप का कहना है कि यह एक मनगढ़ंत मामला है, जिसके पीछे कोई गलत मकसद है।

इससे पहले, अदालत अभिनेता के खिलाफ दर्ज नए मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार करने से रोका था। हालांकि न्यायमूर्ति गोपीनाथ ने क्राइम ब्रांच को 23 जनवरी से तीन दिन तक अभिनेता से पूछताछ करने का समय दिया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले के अन्य पांच आरोपियों से भी पूछताछ की और सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को इसकी रिपोर्ट सौंपी। जांच अधिकारियों को धमकाने के आरोप में अभिनेता पहले आरोपी करार दिए गए हैं।

दिलीप, उनके भाई अनूप और उनके बहनोई सूरज ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। गैर-जमानती मामला एक ऑडियो क्लिप के आधार पर दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अधिकारियों को धमकी दी थी।

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