हाईकोर्ट का सरकार को झटका- 65% आरक्षण कानून रद्द
पटना। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों के अलावा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री को एक बड़ा झटका दिया है।
बृहस्पतिवार को पटना हाईकोर्ट की ओर से दिए गए राज्य सरकार को झटका देने वाले फैसले में बिहार में सरकारी नौकरियों के अलावा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की महागठबंधन सरकार द्वारा राज्य में कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाकर 65% किए जाने के मामले की सुनवाई करने के दौरान यह फैसला सुनाया है।
यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के संगठन की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी स्वर्ण को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी एवं दाखिले का कोटा बढ़ाकर 75% पहुंचने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।