हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका- बोली अदालत सीबीआई का फैसला...

हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका- बोली अदालत सीबीआई का फैसला...

नई दिल्ली। शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने सही करार दिया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।

सोमवार को कथित शराब घोटाला के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जोर का झटका लगा है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी मामले में जमानत को लेकर दायर की गई अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से बाहर आने से पहले ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था।

इसी गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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