सीएम एवं डिप्टी सीएम को हाईकोर्ट ने दी राहत- मुकदमा खारिज
बेंगलुरु। हाईकोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री एवं चीफ मिनिस्टर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन के मामले को लेकर दर्ज किया गया केस खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा केस को खारिज कर दिए जाने से कांग्रेस नेताओं को बड़ी राहत मिलती महसूस हुई है।
शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए इन दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार समेत कई अन्य के खिलाफ वर्ष 2022 में कर्नाटक एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।
मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एवं तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने मेकेदातू बांध परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर वर्ष 2019 में पदयात्रा निकाली थी। उस समय पूरे देश में कोरोना 19 महामारी के चलते पाबंदियां लागू की गई थी। कोराना पांबदियों के दौरान पदयात्रा निकालने को लेकर इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कर्नाटक एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस नाग प्रसन्ना ने इस केस को खारिज कर दिया है।