भगोड़े MLA को हाईकोर्ट ने दिया झटका- मंजूर नहीं हुई अग्रिम जमानत
लखनऊ।उत्तर प्रदेश में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भगोडे विधायक बेटे अब्बास अंसारी के सामने निजाम बदलने के साथ शुरू हुई परेशानियों का आलम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए अब्बास अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उसकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके चलते अब एमएलए के जेल जाने से पीछा छुुडाने के सभी आसार खत्म हो गए है।
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका को लेकर सुरक्षित रखा गया अपना फैसला सुना दिया है। 26 अगस्त को अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत के मामले में अपना फैसला सुरक्षित करने वाली अदालत ने आज माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।
एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद विधायक अब्बास अंसारी अभी तक फरार चल रहा है। अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय की ओर से कहा गया है कि अब्बास अंसारी के पास से भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद किए गए हैं।यह सभी असलहा शूटिंग स्पोटर्स के लिए नहीं थे। इनको शूटिंग स्पोटर्स के शस्त्र लाइसेंस पर खरीदा गया है।