नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का ब्रेक- 4 दिन से चल रहा था खट्टर.
चंडीगढ। विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूंह में हुई हिंसा के बाद राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से दंगाईयों के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। हाईकोर्ट का आदेश जारी होते ही डिप्टी कमिश्नर ने अफसरों को बुलडोजर कार्यवाही से रोक दिया है। सोमवार को हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर की ओर से नूंह में हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की डेमोलिसन ड्राइव के खिलाफ 3 वकील हाईकोर्ट में गए थे।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से नूंह में सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में अभी पूरा ब्यौरा आना बाकी है लेकिन पिछले 4 दिन से चल रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खंडघटा द्वारा अफसरों के माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश आते ही बुलडोजर कार्यवाही को रुकवा दिया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी किये गये आदेशों से पहले पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बुलडोजर कार्यवाही के अंतर्गत प्रशासन द्वारा नूंह में 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गिया एवं होटल ध्वस्त किए जा चुके हैं। प्रशासन ने ध्वस्त किए गए घर, दुकान, शोरूम एवं झुग्गियों तथा होटलों को अवैध बताते हुए कहा है कि इनमें रहने वाले लोग 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा में शामिल थे।