आर्थिक अपराध शाखा में विवेचनाओं के लंबित रहने पर हाईकोर्ट नाराज

आर्थिक अपराध शाखा में विवेचनाओं के लंबित रहने पर हाईकोर्ट नाराज

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में विवेचनाओं के लंबित रहने पर गहरी नाराजगी जताते हुए डीजीपी और मुख्य सचिव से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू में विवेचनाओं के लंबित रहने पर गहरी नाराजगी जताई है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी एवं मुख्य सचिव से पूछा है कि बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस बाबत पुलिस और प्रशासन के दोनों आला अधिकारियों से अदालत द्वारा तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है।


हाई कोर्ट ने कहा है कि हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड की मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है।

उन्होंने कहा है कि ईओडब्ल्यू वर्षों बाद आरोपी का दरवाजा खटखटाती है तो वह अदालत में आता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समित गोपाल की कोर्ट ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी विजय कुमार दुबे की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान की।

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