SC में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई- बिना फैसला दिए उठी बेंच
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार अथवा अगले हफ़्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है।
मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई।
केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने 3 मई को कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है, जिससे वह चुनाव प्रचार में शामिल होकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में पब्लिक से वोट मांग सके। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में मुख्यमंत्री की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि वर्ष 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जब 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे तो होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था।
चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उसे कथित तौर पर फंड मिला था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत की बाबत कोई आदेश दिए बगैर उठ गई। अब उम्मीद की जा रही है कि बृहस्पतिवार अथवा अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित किया जा सकता है।