फेसबुक व्हाट्सएप को एचसी का झटका- जांच के खिलाफ याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई द्वारा नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी गई है। एचसी के याचिका रद्द कर देने से अब सीबीआई नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच कर सकेगी।
बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने बीती 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए यह टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता। ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर वह चिंतित है। अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस दृष्टिकोण को लेकर की है जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की निजता के उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है। सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि व्हाट्सएप नई निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की अवांछित निगरानी कर सकता है। जो कथित पर प्रभुत्वतावादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा। फेसबुक और व्हाट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। जिसमें उनकी नई निजता नीति की जांच करने के आदेश दिए गए हैं।