HC की फटकार- क्या सो रही पुलिस?अभी तक शाहजहां की गिरफ्तारी क्यों नहीं
कोलकाता। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को संदेशखाली मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें टीएमसी नेता द्वारा अपनी अरेस्टिंग पर रोक लगाने की डिमांड की गई थी।
सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले का संज्ञान लेते हुए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट के जज ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी एवं बंगाल के अन्य दो मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अदालत की ओर से कभी भी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई है। फरार चल रहे भगोड़े टीएमसी नेता की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए।
हाईकोर्ट की फटकार सुनने वाले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा था कि फरार चल रहे भगोड़े नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में न्यायपालिका की वजह से देरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि शाहजहां शेख को न्यायपालिका के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है ताकि संदेशखाली का मुद्दा ज्यो का त्यो बना रहे।