HC की हिदायत- रमजान में जेल में बंद कैदी को पढ़ने दे पांच वक्त की नमाज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल में बंद कैदी को रमजान माह के दौरान पांचो वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस दौरान कैदी को अपने साथ कुरान रखने की अनुमति दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा की सेंट्रल जेल में बंद कैदी को रमजान महीने के दौरान पांचो वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत देने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस दौरान कैदी को अपने साथ कुरान रखने की भी अनुमति दी जाए।
हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की पत्नी उजमा आबिद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभास शुक्ला की खंडपीठ ने जेल अधिकारियों को कानून के हिसाब से सुरक्षा उपाय भी जारी रखने के लिए कहा है।
इटावा की सेंट्रल जेल में बंद कैदी की पत्नी उजमा आबिद ने हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा है कि उसका पति इटावा सेंट्रल जेल में बंद है और रमजान के दौरान जेल अधिकारी उसके पति को पांचो वक्त की नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और कुरान भी उसके पति से ले ली गई है।
कैदी 2005 में हुई हत्या के एक मामले में इटावा की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है।