HC का बड़ा फैसला- पत्नी के नाम खरीदी प्रॉपर्टी पर परिवार का भी हक

HC का बड़ा फैसला- पत्नी के नाम खरीदी प्रॉपर्टी पर परिवार का भी हक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर सुनाए गए एक बड़े फैसले में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति खरीदी गई है और रजिस्ट्री कराई गई है तो उसमें उसके परिजनों का भी हक होगा।

शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक मृत पिता की संपत्ति में अधिकार की मांग को लेकर दाखिल की गई एक बेटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। क्योंकि सामान्य एक हिंदू पति परिवार के लाभ के लिए अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है।

अदालत ने कहा है कि जब तक यह बात साबित नहीं हो जाती है कि संपत्ति पत्नी द्वारा स्वयं अर्जित की गई रकम से ही खरीदी गई थी, इसे पति द्वारा अपनी आय से खरीदी गई संपत्ति माना जाएगा और इस पर परिवार का भी अधिकार होगा।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि परिजनों का उस संपत्ति पर तभी अधिकार नहीं माना जाएगा, जब यह साबित होगा कि महिला ने अपनी स्वयं की कमाई से वह संपत्ति खरीदी है। लेकिन अगर महिला ग्रहणी है और उसके नाम पर कोई संपत्ति खरीदी गई है तो उसे पर परिवार के बाकी सदस्यों का भी अधिकार होगा।

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