मुख्तार अंसारी के एमएलए बेटे को एचसी का झटका- जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज। पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के एमएलए बेटे को हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया कुख्यात मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब्बास अंसारी ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में आयोजित की गई रैली के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर अफसरों से हिसाब किताब लिया जाएगा।
इस बयान को लेकर अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की गई थी। इस मामले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी याचिका दायर की थी और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग उठाई थी। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।