किसानों के हक में सुनाया HC ने फैसला- जमीन से बाड हटाने का निर्देश

प्रयागराज। नोएडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा किसानों के हक में फैसला सुनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जोर का झटका दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट ने किसानों की जमीन से बाड हटाने का निर्देश दिया है।
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सुनाएं गए बड़े फैसले में नोएडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए कथित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए किसानों के हक में फैसला सुनाया गया है।
हाई कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को किसाने की जमीन से बाड हटाने का निर्देश देते हुए अपने फैसले में कहा है कि जब तक उक्त भूमि का या तो अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता है या फिर जमीन खरीद नहीं ली जाती है उस समय तक जमीन पर बाड लगाने का काम नहीं किया जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता एवं जस्टिस मनीष निगम की बेंच ने धर्मेंद्र कुमार तथा आठ अन्य किसानों द्वारा दायर की गई याचिका का निस्तारण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्राधिकरण द्वारा यदि इन याचिकाकर्ताओं की जमीन पर बाड लगाई गई है तो उसे तुरंत हटाया जाए।