सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के चलते HC ने मांगी रिपोर्ट

सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के चलते HC ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को दो दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

इस मामले को हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वर्ष 2020 में प्रदेश के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी। आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं हैं। अधिकारियों व सफेदपोश नेताओं के रिश्तेदारों का चयन किया गया और कई अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती की गयी है। इसकी शिकायत ज्वालापुर हरिद्वार के विधायक सुरेश राठौर द्वारा मुख्यमंत्री से की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। समाचार पत्रों में अनियमितता संबंधी खबर छपने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव सहकारिता ने हरिद्वार में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून व पिथौरागढ़ में इसके बावजूद भर्ती जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गयी है।

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