नाबालिग केा बहला-फुसला कर किया था गंदा काम- अदालत ने सुनाई ऐसी सजा

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शामली। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के मामले में मुजफ्फरनगर की एक कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। वर्ष 2011 में शामली कोतवाली क्षेत्र में दी गई घटना के अंजाम के दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को अदालत ने दस साल की सजा व 56 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2011 में अभियुक्त उस्मान पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गयेख्, जिसके क्रम में आज एडीजे, एफटीसी 2 कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उस्मान पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली को दोषी पाते हुए धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 25,000/- रुपये अर्थदंड, धारा 363 आईपीसी में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 15,000/- रुपये अर्थदंड, धारा 366 आईपीसी में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 15,000/- रुपये अर्थदंड, धारा 342 आईपीसी में 01 वर्ष के कारावास की सजा व 1,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 506 आईपीसी में 05 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।

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