ज्ञानवापी मामला मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस- 15 दिन...
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के भीतर उससे जवाब मांगा है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान हिंदू पक्ष ने मांग उठाई इससे जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। जिससे सारे मामलों की एक साथ सुनवाई की जा सके।
हिंदू पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के भीतर उससे इस बाबत जवाब मांगा है।
दरअसल ज्ञानवापी से जुड़े नौ मुकदमे वाराणसी की जिला जज की अदालत और 6 मुकदमें सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की कोर्ट में चल रहे हैं। पिछले महीने ही याचिका दाखिल करने वाली लक्ष्मी देवी और तीन अन्य महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए डिमांड उठाई थी कि सभी मुकदमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से की गई डिमांड को लेकर उससे दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के भीतर उससे इस बाबत जवाब मांगा है।