ऐसे नहीं चलेगा काम- आदत में सुधार कर लो जनाब- सडक पर कचरा फेंका तो..

शिमला। सड़क पर कचरा फेंककर खुद को सबसे बड़ा सभ्य समझने वाले लोगों की क्लास लेने का मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया है। कारों एवं बसों में अनिवार्य रूप से कूड़ादान रखना होगा। सड़क पर कचरा फेंका तो₹10000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
मंगलवार से हिमाचल प्रदेश में सभी कमर्शियल व्हीकल्स में कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। डस्टबिन नहीं लगाने वाली गाड़ियों पर ₹10000 तक का जुर्माना लगेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति इधर-उधर कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे₹1500 देकर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।

राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत राज्य में संचालित होने वाले सभी कमर्शियल व्हीकल्स में कूड़ा दान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। गाड़ी के भीतर डस्टबिन नहीं रखने वाली गाड़ियों पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे लोग जो सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने में महारत हासिल कर चुके हैं ऐसे लोगों की भी खबर लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है। सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने वाले लोगों को ₹1500 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में हर साल तकरीबन डेढ़ से दो करोड़ पर्यटक पहाड़ों पर सैर सपाटा करने के लिए पहुंचते हैं इनमें ज्यादातर पर्यटक टैक्सी, टेंपो अथवा वोल्वो गाड़ियों में सवार होकर हिमाचल पहुंचते हैं।
ऐसे में अब सभी को हिमाचल में कूड़ा नहीं फैलाने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आमतौर पर पर्यटन के लिए आने वाले टूरिस्ट पर्यटन स्थलों पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे इलाके का सौंदर्य कूड़े कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है।