आजम खान के लिए शुभ सोमवार - डूंगरपुर मामले में हुए बरी
रामपुर। डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर हमला करने के मामले में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के लिए सोमवार का दिन शुभ साबित हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती से जुड़े मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री को बरी कर दिया है।
सोमवार को रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान को डूंगर बस्ती से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है गुड्डू खान नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्जनभर मुकदमे दर्ज हैं।
पीड़ित ने समाजवादी पार्टी के नेता पर घर में घुसकर तोड़फोड़ एवं लूटपाट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल करते हुए और बयानों के आधार पर मोहम्मद आजम खान को आरोपी बनाया था।
डूंगरपुर बस्ती से जुड़े मामलों में पांच मुकदमों को लेकर फैसला आ गया है। इस मामले से जुड़े तीन मामलों में मोहम्मद आजम खान को दोषी भी करार दिया गया है , जिनमें से एक मामले में सात और दूसरे में उन्हें 10 साल की सजा हुई है। डूंगरपुर बस्ती से जुड़े तीन मामलों में मोहम्मद आजम खान को बरी भी किया जा चुका है।