नाबालिक से गैंगरेप- आरोपियों को 20 साल की सजा- जुर्माना भी

नाबालिक से गैंगरेप- आरोपियों को 20 साल की सजा- जुर्माना भी

गाजीपुर। बहला-फुसलाकर ले जाई गई नाबालिक लड़की के साथ गैंगरेप किए जाने के मामले में अदालत द्वारा आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि से पीड़िता को 75 फ़ीसदी राशि प्रतिकर के रूप में देने का आदेश अदालत ने दिया है।

बुधवार को गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए उनके ऊपर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की कहानी के मुताबिक थाना बिरनो क्षेत्र के 1 गांव में रहने वाली पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि वर्ष 2018 की 7 अगस्त को गांव का ही उपेंद्र राजभर वह मेवालाल राजभर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गए थे। परिवार के लोगों ने बेटी की तलाश में काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।

दो दिन बाद मिली लड़की ने अपने साथ आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विवेचना के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह द्वारा कुल 7 गवाह पेश किए गए। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बुधवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

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