हत्या के आरोपी चार नक्सलियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या के आरोपी चार नक्सलियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थानीय अदालत ने हत्या के 17 साल पुराने में चार नक्सलियों को उम्रकैद की सजा और 2.30 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोनभद्र के अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी सीएडब्लू) आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने पुलिस का मुखबिर बताकर 17 वर्ष पूर्व इंद्रकुमार गुर्जर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले के आरोपी चार नक्सलियों भोला उर्फ राकेश पाल, गोपी उर्फ किशन गोपाल, विनोद खरवार व कमल जी उर्फ लालव्रत उर्फ राजगुरु को उम्रकैद एवं प्रत्येक पर 2 लाख 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक को 2-2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने फैसले में मृतक की पत्नी विद्यावती को अर्थदंड की आधी धनराशि के रूप में 4.60 लाख रुपये देने काे कहा है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक मांची थाने में 3 अगस्त 2005 को दी गयी तहरीर में मांची थाना क्षेत्र के खोडैला गांव निवासी जय प्रकाश गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर ने अवगत कराया था कि उसका छोटा भाई इंद्रकुमार गुर्जर 2 अगस्त 2005 को शाम 7:30 बजे अपने घर आ रहा था। तभी अकड़ौलिया के पास नक्सली एरिया कमांडर संजय कोल के साथ अन्य नक्सलियों के गिरोह ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और उसे पुलिस का मुखबिर बताकर उसके हाथ पीछे बांधकर गोली मारकर हत्या कर दी।

इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पुलिस जांच में पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी। खूंखार नक्सली एरिया कमांडर रहे संजय कोल पुलिस मुठभेड़ में वर्ष 2007 में मार दिया गया था। जिसकी वजह से उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अभियोजन पक्ष की ओर से मांची थाना प्रभारी श्यामबिहारी व पैरोकार रामलखन ने सराहनीय पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर चार नक्सलियों भोला उर्फ राकेश पाल, गोपी उर्फ किशन गोपाल, विनोद खरवार व कमलजी उर्फ लालव्रत उर्फ राजगुरु को हत्या का दोषी करार देकर यह सजा सुनायी।

वार्ता

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