चार गांजा तस्कर अदालत में दोषी सिद्ध, सुनाई 20- 20 वर्ष की कैद
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने करीब पौने तीन वर्ष साल पहले अवैध गांजा के साथ पकड़े गए चार दोषियों को दोष सिद्ध पाकर सोमवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने तीन दोषियों पर दो लाख 27 हजार रूपये अर्थदंड व एक दोषी पर दो लाख रूपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक -एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जुलाई 2020 को विंढमगंज एसओ प्रदीप कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक दुद्धी को ओर से नाजायज गांजा लेकर जा रहा है। सूचना पर पुलिस बल ने घिवही रेलवे क्रासिंग पर पहुंच कर ट्रक में 13 बोरी में रखा तीन कुंतल 80 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया था। इस मामले मे वकील यादव,गौरीशंकर यादव और सुजीत कुमार यादव गिरफ्तार हुए थे। एक अभियुक्त चांद गोविंद यादव को जिला भोजपुर बिहार से गिरफ्तार किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों क्रमशः वकील यादव, गौरीशंकर यादव व सुजीत कुमार यादव को 20- 20 वर्ष की कैद व प्रत्येक पर 2 लाख 27 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक अन्य दोषी चांद गोविंद यादव को दोषसिद्ध पाकर 20 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वार्ता