तिहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद को सुनाई उम्र कैद -लाखों का जुर्माना
जौनपुर। 27 साल पहले लॉकअप में बंद आरोपी को छुडाने के चक्कर में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद उमाकांत यादव को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 500000 रूपये का जुर्माना करते हुए अदालत द्वारा पूर्व सांसद को अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी की ओर से शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान 27 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में दोषी पाए गए मछली शहर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इतना ही नही दोषी पाए के सांसद के ऊपर अदालत की ओर से 500000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने बताया है कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज पूर्व सांसद समेत अन्य दोषियों को अदालत की ओर से सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 1995 के फरवरी महीने में जौनपुर के शाहगंज राजकीय रेलवे पुलिस के लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को छुड़ाने के दौरान सिपाही ललन सिंह एवं अजय सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति की इस दौरान हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी।
घटना का ब्योरा देते हुए अधिवक्ता ने बताया है कि शाहगंज जीआरपी में तैनात सिपाही रघुनाथ सिंह ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि फरवरी 1995 में राइफल एवं पिस्टल से लैस होकर आरोपी सांसद उमाकांत यादव अपने सहयोगियों के साथ जीआरपी पुलिस की चौकी पर आए और उमाकांत ने लॉकअप में बंद किए गए राजकुमार यादव को जबरिया छुडाकर ले जाने का प्रयास किया।