चौथ वसूली में पूर्व MLA गुड्डू पंडित को सुनाई 14 महीने की सजा
बुलंदशहर। एसीजेएम विशेष न्यायालय ने दो बार विधायक रह चुके गुड्डू पंडित को अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक को दोषी मानते हुए न्यायालय ने उन्हें 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
बुलंदशहर के अनूपशहर एसीजेएम अदालत के विशेष अभियोजन हितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया है कि वर्ष 2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा के रहने वाले राकेश शर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने डिबाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़े विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्री भगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था। क्योंकि वह खुद भी इस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे। लेकिन गुड्डू पंडित उनके चुनाव लड़ने से बुरी तरह खफा थे।
राकेश शर्मा का आरोप था कि एमएलए गुडडू पंडित ने कई बार उसके ऊपर अनुचित दबाव बनाते हुए गलत कार्य में सहयोग नहीं करने पर उसे कई बार पुलिस एनकाउंटर में मरवाने की धमकी दी थी। फोन पर भी विधायक ने कई बार राकेश शर्मा को चौथ वसूली की मांग करते से ऐसा नहीं करने पर उसे धमकाया था।
पीड़ित राकेश शर्मा ने एमएलए गुड्डू पंडित से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की बाकायदा सीडी तैयार करते हुए अधिकारियों को उपलब्ध कराई। लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा।
बाद में बडी जददोजहद के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर एमएलए गुड्डू पंडित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपनी चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पूर्व विधायक को दोषी पाते हुए इस मामले में 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।