रिहाई के बाद से लापता पूर्व मंत्री भगोड़ा घोषित- कुर्की के आदेश

रिहाई के बाद से लापता पूर्व मंत्री भगोड़ा घोषित- कुर्की के आदेश

बस्ती। इसी साल की 25 अगस्त को हुई रिहाई के बाद से भूमिगत हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को 22 साल पुराने मामले में भगोड़ा घोषित करते हुए पूर्व मंत्री के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही का आदेश दिया गया है। अमरमणि की फरारी का इश्तहार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के साथ ही इसकी प्रति अगली तारीख 16 नवंबर को पेश करने के अदालत में पुलिस को आदेश दिए हैं।

बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 22 साल पुराने अपहरण के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह भूमिगत हुए पूर्व मंत्री अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ सीआरपीसी- 82 की कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क करें।

अदालत ने पुलिस और प्रशासन को यह भी हिदायत दी है कि वह पूर्व मंत्री अमरमणि की फरारी का इश्तहार इलाके के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के साथ ही उसकी प्रतियां आगामी 16 नवंबर को तारीख के दौरान पेश करें।

एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री की फरारी के मामले में पुलिस की कार्य शैली को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी दलीलों को खारिज कर दिया है। पुलिस की ने अपनी कार्यवाही को लेकर अदालत के सामने जो दलील है, उसमें कहा गया है कि अमरमणि की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबी दी गई है, मगर वह हाथ नहीं लग सके हैं।

अदालत ने पुलिस की इस दलील को खारिज करते हुए बस्ती पुलिस अधीक्षक पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली पूरी तरह से आपत्तिजनक है। क्योंकि गरीब अपराधी के मामले में स्थानीय पुलिस पूरी तत्परता से अपेक्षा से अधिक पैरवी करती है। लेकिन प्रभावशाली दुर्दांत अपराधियों के मामले में पुलिस अपने कर्तव्य से भागती हुई दिखाई देती है।

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