पूर्व गृहमंत्री को हाईकोर्ट से मिली जमानत- अब लेंगे जेल से बाहर की हवा
मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर किए गए भ्रष्टाचार के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत मंजूर कर ली गई है। 8 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया उनकी याचिका पर यह फैसला आज सुनाया गया है। जमानत मंजूर होने के बाद पूर्व गृहमंत्री तकरीबन 1 साल से अधिक समय की न्यायिक हिरासत के बाद अब जेल से बाहर निकल कर खुली हवा में सांस ले सकेंगे।
सोमवार को बांबे हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दायर किए गए मुकदमे में नामजद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने 8 दिसंबर को याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज अपना निर्णय दिया है। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख एक ही आरोप से उत्पन्न दो जांचों में उलझे हुए हैं। हालांकि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बांबे हाईकोर्ट द्वारा इसी साल की 4 अक्टूबर को जमानत दी जा चुकी है। लेकिन सीबीआई वाले मामले में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसी को लेकर अनिल देशमुख ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।