पूर्व मुख्यमंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल, 50 लाख जुर्माना

पूर्व मुख्यमंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल, 50 लाख जुर्माना

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अदालत की ओर से आज 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। पिछले साल की 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से निकलकर बाहर आए पूर्व मुख्यमंत्री को सजा सुनाए जाने के बाद अब एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा।

शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अदालत की ओर से सजा का ऐलान कर दिया गया है। अदालत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अदालत की ओर से 50 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने 2 दिन पहले ही आय से अधिक संपत्ति मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अदालत में मौजूद रहे थे।

दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के वकील हर्ष कुमार शर्मा ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री को कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 5 साल की सजा हो सकती है। अदालत द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाए जाने के बाद 86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के समर्थकों में भारी मायूसी छा गई है। क्योंकि पिछले साल की 2 जुलाई को ही पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल से निकलकर बाहर आए थे।

शुक्रवार को सजा के ऐलान के बाद अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा।

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