चारा घोटाला- पूर्व बीजेपी MLA समेत 53 को 3 साल की सजा

चारा घोटाला- पूर्व बीजेपी MLA समेत 53 को 3 साल की सजा

रांची। बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की अदालत द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे दोषी समेत 53 लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक से किनारा कर लिया था। सोमवार को बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे गुलशन अजमानी समेत 53 दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा का ऐलान किया गया है।


मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले में फंसे 53 आरोपियों को बरी कर दिया है। कुल 124 आरोपी बहुचर्चित चारा घोटाले को लेकर इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे थे। हालांकि इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आरोपी नहीं बनाया गया था।

जिस समय यह बहुचर्चित घोटाला हुआ था उस समय सोमवार को सजा पाए गुलशन अजमानी रांची से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। परंतु चारा घोटाले में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुलशन अजमानी से किनारा कर लिया था।

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