छात्रा के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की कैद

छात्रा के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की कैद

सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने आठवीं कक्षा की छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने के दोषी को पांच वर्ष की कैद की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रमिंद्र कौर की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनायी। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

छात्रा के पिता ने 12 सितंबर, 2018 को शिकायत दर्ज करायी थी उसकी बेटी एक दिन पहले शाम को घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गयी थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उन्होंने जब उसके बारे में ट्यूशन टीचर से पूछा तो पता लगा कि वह ट्यूशन पर नहीं आई।

शिकायत में छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें पता चला कि शहर थाना क्षेत्र की कालोनी का आशीष उनकी बेटी को स्कूटी पर जबरन उठा कर ले गया है। उन्होंने पुलिस को सूचित करने के साथ ही अपनी बेटी की तलाश की और उन्हें अपनी बेटी गांधी चौक के पास बेसुध मिली थी। उसने होश में आने पर बताया था कि आशीष उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने साथ स्कूटी पर ले गया था।

पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उस पर पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को आशीष को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी है।

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