चर्चित सचिन जैन हत्याकांड- सबूत के अभाव में सभी आरोपी किए बरी

चर्चित सचिन जैन हत्याकांड- सबूत के अभाव में सभी आरोपी किए बरी

मुजफ्फरनगर। थाना नई मंडी इलाके में वर्ष 2004 में हुए कारोबारी के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए सभी 4 आरोपियों को सबूत के अभाव में अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है। इस चर्चित मामले के निर्णय को लेकर एक न्यायिक अधिकारी निलंबित भी हो चुके हैं।

शुक्रवार को एडीजे सप्तम शक्ति सिंह की अदालत में वर्ष 2004 की 24 जनवरी को अंजाम दिए गए थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कारोबारी सचिन जैन के अपहरण और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल एवं रोहित को अदालत द्वारा आज सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।

बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया है कि मृतक के पिता प्रदीप जैन ने पांच आरोपियों कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल, रोहित एवं राजू के खिलाफ अपने पुत्र सचिन जैन के अपहरण एवं हत्या का मामला 25 जनवरी 2004 को थाना नई मंडी कोतवाली पर दर्ज कराया था।

आरोप था कि उसका बेटा सचिन जैन अपनी कार में सवार होकर वर्ष 2004 की 24 जनवरी को घर से निकला था। आरोपियों ने कार समेत उसका अपहरण कर बाद में उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस मृतक सचिन जैन का शव बरामद करने में असफल रही थी।

सुनवाई के दौरान एक आरोपी राजू की मौत हो गई थी। बाकी बचे चार आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई चली। अदालत ने आज बाकी बचे चार आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि मृतक के भाई अमित जैन ने इस मामले की सुनवाई कर रहे एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ सचिन जैन हत्याकांड के मामले के निर्णय को लेकर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में शिकायत किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे एक एडीजे को निलंबित कर दिया गया था और मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दी गई थी।

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