बीजेपी में आकर भी नहीं बनी बात- भाजपा नेता को जमा कराना होगा किराया
हिसार। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से करारा झटका दिया गया है। बीजेपी नेता को लीज पर लिए गए फार्म हाउस के किराए की अभी तक बाकी बची धनराशि के आधे किराए को अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई की कंपनी मैसर्स सेठ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2013 की 20 मई को दिल्ली के रजोकरी में एक फार्म हाउस को किराए पर लिया था।
कंपनी के प्रबंध निदेशक कुलदीप बिश्नोई एवं उनके परिजनों ने आवासीय उपयोग के लिए प्रतिमाह 4.25 लाख रुपए की दर से 2 साल की अवधि के लिए इस फार्म हाउस को रेंट पर लिया था। याचिकाकर्ता के साथ 2013 की 20 मई को हुआ समझौता पट्टा 14 अप्रैल 2015 को समाप्त हो गया था। दो कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद बीजेपी नेता ने परिसंपत्ति पर किए गए कब्जे को उसके मालिक को हैंड ओवर नहीं किया और ना ही इसके उपयोग एवं कब्जे को लेकर कोई शुल्क चुकाया गया। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ट्रायल कोर्ट पहुंच गया। जहां अदालत ने बीजेपी नेता के स्वामित्व वाली कंपनी को लीज की आधी राशि अदालत में जमा कराने के निर्देश दिए थे। ट्रायल अदालत के इस आदेश के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई की कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए बीजेपी नेता को अब करारा झटका दिया है।