पर्यावरण मंत्री को देना पड़ेगा ऐश्वर्या के घर का किराया व बिजली का बिल
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे एवं नीतीश सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप को घरेलू हिंसा का दोषी मानते हुए अदालत ने ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था घर का किराया और बिजली का बिल समेत सभी खर्चों को उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐश्वर्या के साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा नहीं करने का आदेश भी अदालत की ओर से दिया गया है।
बिहार की नीतीश कुमार सरकार में पर्यावरण मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को पटना की एक अदालत ने घरेलू हिंसा का दोषी मानते हुए एक महीने का अल्टीमेटम दिया है।
तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच चल रहे तलाक के मामले में अदालत की ओर से दिए गए आदेशों में कहा गया है कि ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था, घर का किराया और बिजली का बिल समेत सभी खर्चों का वहन अब तेज प्रताप को ही करना पड़ेगा।
अदालत ने ऐश्वर्या के साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा नहीं करने का आदेश भी बिहार के पर्यावरण मंत्री को दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी।
अदालत की ओर से दिए गए अपने आदेश में ऐश्वर्या को सुरक्षा मुहैया करने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने माना है कि पर्यावरण मंत्री ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है जिसके चलते अब अदालत में तेज प्रताप को ऐश्वर्या को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।