कोर्ट के सवालों पर निरुत्तर ED नहीं जुटा सकी जमानत विरोध का साहस
नई दिल्ली। कथित शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के सांसद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि क्या संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है? क्योंकि 6 महीने हो गए हैं और ईडी अभी लिया जाना बताई जा रही रिश्वत के पैसे भी बरामद नहीं कर पाई है। सुनवाई के लिए लंच के बाद का समय निर्धारित करने वाली कोर्ट के सामने ईडी संजय सिंह की जमानत के विरोध का साहस नहीं जुटा सकी।
मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने एएसजी राजू से कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक कोई धन बरामद नहीं हुआ है और 2 करोड रुपए रिश्वत लेने को लेकर संजय सिंह पर लगे आरोपों की जांच मामले की सुनवाई के दौरान भी की जा सकती है।
इसके अलावा पीठ ने कहा कि संजय सिंह को जेल में 6 महीने रहते हुए गुजर चुके हैं तो क्यों नहीं उन्हें जमानत दे दी जाए? कोर्ट ने जब पूछा तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह लंच के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ कोर्ट की दलीलों का जवाब देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जब लंच के बाद सुनवाई शुरू की तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संजय सिंह के हिरासत और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है।