पुलिस की मेहरबानी से आईपीएस मणिलाल को मिली बेल- मगर.....

पुलिस की मेहरबानी से आईपीएस मणिलाल को मिली बेल- मगर.....

महोबा। क्रेशर कारोबारी की मौत के मामले में बुरी तरह से फंसे आईपीएस मणिलाल पाटीदार को रिश्वत लेने के एक मामले में अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है। मणिलाल पाटीदार की अर्जी पर भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश द्वारा आईपीएस की जमानत मंजूर कर ली गई है। अन्य मामलों में फंसे होने की वजह से जमानत के बावजूद मणिलाल पाटीदार को अभी जेल के भीतर ही बंद रहना होगा।

दरअसल महोबा के पुलिस अधीक्षक रहे आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ वर्ष 2020 की 16 जनवरी को तत्कालीन डीआईजी के आदेश पर भ्रष्टाचार के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराध में 60 दिन के भीतर यदि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी को कोर्ट के माध्यम से जमानत मिल जाती है। मणिलाल पाटीदार के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। 20 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में मणिलाल पाटीदार को लिया गया था। इस लिहाज से 27 दिसंबर तक आरोपी आईपीएस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी। लेकिन मेहरबान हुई पुलिस के विवेचक ने 6 जनवरी तक इस संबंध में जब चार्जशीट दाखिल नहीं की। बस इसी को आधार बनाने हुए अदालत ने अब आईपीएस की जमानत मंजूर कर ली है। मुख्य बात यह रही है कि जमानत मिलने के बावजूद आईपीएस अभी जेल से बाहर नही आ पायेंगे। क्योकि मणिलाल पाटीदार अभी कई अन्य मामलों मे फंसे हुए है।

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