प्रभावी पैरवी के चलते एक माह में दिलवाई गयी अपराधी को सजा

प्रभावी पैरवी के चलते एक माह में दिलवाई गयी अपराधी को सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे महिलाओ से संबंधित अपराध मे प्रभावी कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस के निर्देशन में नाबालिग के साथ छेडछाड करने, घर मे घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक माह में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गयी 4 वर्ष कारावास की सजा एवं 14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सचिन पुत्र सरदारा निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड, घर मे घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना की गई थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 232/2022 धारा 354, 354बी, 506, 452 IPC व 7/8 पोक्सो एक्ट में दिनांक 31.05.2022 को पंजीकृत किया गया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को दिनांक 31.05.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप दिनांक 01.11.2022 को बनाया गया। उक्त मामले में अभियुक्त को एक माह में सजा कराये जाने हेतु चयनित किया गया था। जिसका विचारण न्यायालय पोक्सो कोर्ट, कैराना में किया गया। शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर एक माह में न्यायालय पोक्सो कोर्ट, कैराना शामली द्वारा आज दिनांक 01.12.2022 को अभियुक्त सचिन उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए नाबालिग के साथ घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले मे 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड, छेडछाड करने मे 02 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये अर्थदण्ड, जान से मारने की धमकी देने के मामले मे 02 वर्ष का कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा 7/8 पोक्सो अधिनियम मे 04 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है ।

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