नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को हुई सजा
शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गयी कारावास की सजा एवं 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विकास कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मालेंडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली द्वारा नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था । घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 138/2021 धारा 363,376 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में आज दिनांक 18.01.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना शामली द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए अभियुक्त विकास उपरोक्त को (अपहरण) धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5000/- रूपये के अर्थदंड तथा (दुष्कर्म) 376 IPC में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।