DM को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश
प्रयागराज। शिक्षा मित्र को कार्यभार न सौंपे जाने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर देहात के जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह को आदेश के पालन के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अनुपालन न करने की दशा मे पूर्व जिलाधिकारी डाॅ. दिनेश चंद्र के साथ 25 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने अर्चना मिश्रा की द्वितीय अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने शिक्षामित्र याची को बिना शिक्षा समिति के प्रस्ताव के हटा दिया था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। फिर भी याची को कार्यभार नहीं सौपा गया। आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए न्यायालय द्वारा आदेश पालन का दो माह का समय दिया गया। फिर भी पालन नहीं किया तो दुबारा अवमानना याचिका दाखिल हुई।
न्यायालय ने आदेश का पालन करने या हाजिर होने का आदेश दिया। कहा गया कि डीएम का तबादला हो गया है। इस पर न्यायालय ने कहा कि तबादला होने के आधार पर कोर्ट आदेश की अवहेलना का अधिकार नहीं मिल जाता। नये जिलाधिकारी को पक्षकार बनाने हुए आदेश पालन के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।