दिग्गी राजा का मानहानि केस से छूटा पीछा- दोष मुक्त दिया करार
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का मानहानि मामले से पीछा छूट गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने दिग्गी राजा को दोष मुक्त करार देते हुए कहा है कि दायर किया गया मानहानि केस चलाने के योग्य नहीं है।
मंगलवार को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में एक बड़ी राहत दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज महेंद्र सैनी ने दिग्विजय सिंह को दोष मुक्त करार देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ दायर किया गया मानहानि केस चलाने के योग्य नहीं है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया द्वारा वर्ष 2019 की 31 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस दायर किया गया था।
वर्ष 2019 की 31 अगस्त को जब पूर्व मुख्यमंत्री भिंड आए थे तो इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पाए गए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं।