डिप्टी चीफ मिनिस्टर को झटका- आय से अधिक संपत्ति मामला नहीं होगा रदद

डिप्टी चीफ मिनिस्टर को झटका- आय से अधिक संपत्ति मामला नहीं होगा रदद

नई दिल्ली। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दर्ज आए से अधिक संपत्ति का मामला रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से सुनाएं गए फैसले को बदलने से मना कर दिया है।

सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुरी तरह से फंसे कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार को कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज सुनायें गए फैसले में अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की डिमांड उठाई थी।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला रद्द नहीं होगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को लेकर दिए गए फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है।

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