दिल्ली शराब घोटाला- पूर्व CM की MLA बेटी की जमानत अर्जी खारिज

दिल्ली शराब घोटाला- पूर्व CM की MLA बेटी की जमानत अर्जी खारिज

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में होना बताए जा रहे शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजी गई पूर्व मुख्यमंत्री की विधायक बेटी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MLA को पहले ट्रायल कोर्ट में अपनी याचिका लगानी होगी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर राव की बेटी एवं विधायक के कविता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि कविता को पहले ट्रायल कोर्ट में अपनी याचिका लगानी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी। विधायक के कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि वह एक राजनीतिक व्यक्ति है। इसके अलावा उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधान को भी चुनौती दी थी, जिसे लेकर अदालत द्वारा 6 हफ्ते के भीतर परिवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा गया है।

उल्लेखनीय है कि इसी महीने की 15 मार्च को तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में शराब नीति घोटाला के मनी लेंडिंग मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।

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