लेट हो गई ट्रेन-छूट गई परीक्षा-मिला 80 हजार का हर्जाना
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलगाड़ी के लेट होने की वजह से परीक्षा छूट जाने पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक समेत चार अधिकारियों पर 80 हजार रूपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की यह राशि उन दोनों युवकों को मिलेगी, जिन्होंने आयोग में इस मामले की शिकायत की थी।
दरअसल जनपद के रुड़की की आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रेम स्वरूप दीपक पुत्र आरएस गुलाटी और तरुण पुत्र मूलचंद निवासी शास्त्री नगर ज्वालापुर हरिद्वार ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा की तिथि 24 जनवरी 2016 सवेरे 8.00 बजे निर्धारित थी। दोनों परीक्षार्थियों ने इंटरनेट के माध्यम से हरिद्वार से भोपाल जाने के लिए आरक्षण कराया था। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी 13 घंटे 8 मिनट की देरी से 11.30 बजे पहुंची थी। जबकि उनकी परीक्षा सवेरे 8.30 बजे आरंभ हो चुकी थी। रेलगाड़ी लेट होने के कारण दोनों परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई।
शिकायतकर्ताओं ने इस मामले में हरिद्वार के रेलवे स्टेशन अधीक्षक, डिविजनल मैनेजर उत्तर रेलवे मुरादाबाद यूपी, प्रवर मंडल वित्त प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद यूपी व आईआरसीटीसी कारपोरेट ऑफिस नई दिल्ली को पार्टी बनाया था। परीक्षा छूट जाने के बाद दोनों शिकायतकर्ताओं ने हरिद्वार से भोपाल तक के टिकट के 2495 रूपये वापस मांगे। रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी ने टिकट बुकिंग से पैसे वापस देने से इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। शिकायत की सुनवाई करने के बाद आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विपिन कुमार और अंजना चड्ढा ने रेल अधिकारियों को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराते हुए दोनों शिकायतकर्ताओं को 40-40 हजार रूपये का हर्जाना देने को कहा है। आयोग ने रेल अधिकारियों को अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्चे के रूप में 10 हजार रूपये दोनों शिकायतकर्ताओं को अदा करने के आदेश दिए हैं।